सड़क पर अतिक्रमण करने वाले कबाड़ व्यापारी पर कोरबा पुलिस व नगर निगम की संयुक्त टीम ने की कार्यवाही

By Atul Yadav - Editor
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कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज:  कोरबा जिले के वार्ड क्रमांक-29 मुड़ापार, “बायपास रोड रामनगर मोड़ से आम रोड तक संचालित कबाड़ी दुकान को हटाने के संबंध में” एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत के आधार पर कोरबा पुलिस एवं नगर निगम कोरबा की संयुक्त टीम द्वारा अनावेदक तनवीर खान को पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश किया गया था। लेकिन अनावेदक द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कोई भी रुचि नहीं दिखाई और ना ही आम रोड से लगे सामानों को व्यवस्थित किया गया। जिस पर कोरबा पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा पुनः स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।

इस दौरान अनावेदक तनवीर खान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 (सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण करने एवं बाधा उत्पन्न करने) के अंतर्गत कार्यवाही की गई। साथ ही, यह भी पाया गया कि अनावेदक द्वारा मुख्य लोक मार्ग का विधि विरुद्ध उपयोग करते हुए देशी शराब की शीशियाँ, पुट्ठा, प्लास्टिक आदि कचरा एकत्र कर सार्वजनिक स्थल पर रखकर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए पब्लिक न्यूज़ेंस (Public Nuisance) की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। अतः बी.पी.एन.एस. अधिनियम की धारा 152(क) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मामला माननीय एस.डी.एम., कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

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