अवैध शराब पर आबकारी विभाग की लगातार कार्यवाही, सवा 2 करोड़ की शराब जब्त

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अवैध शराब पर आबकारी विभाग की लगातार कार्यवाही, सवा 2 करोड़ की शराब जब्त

रायपुर/सीजी एनएन 24 न्यूज:  नगरीय निकाय के साथ-साथ पंचायत चुनाव में शराब के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 12 दिनों में सवा दो करोड़ रुपए (2, 23,56,430) मूल्य की 33874 लीटर अवैध शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. शंगीता द्वारा मदिरा के अवैध संग्रहण, बिक्री, परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के उद्देश्य से समस्त जिलों एवं संभाग के प्रभारी अधिकारियों को उनके प्रभार के जिलों में सतत् गश्त एवं निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इसी अनुक्रम में विभाग द्वारा निरंतर मदिरा से संबंधित अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दृष्टि से संभाग स्तर, जिला स्तर पर आबकारी टीम द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। 

जिला कबीरधाम के आबकारी दल द्वारा 12 फरवरी को अवैध मदिरा के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुये आबकारी वृत्त बोड़ला की आबकारी जांच चौकी चिल्फी के समीप आरोपी राजवीर सिंह पिता घनश्याम सिंह यादव साकिन शिवपुरी (म.प्र.) के वाहन आयशर प्रो 3019 क्रमांक RJ11GC2927 (कीमती लगभग 20 लाख) की तालाशी लेने पर (केवल मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु ) नॉन ड्यूटी पेड 330 पेटी देशी मदिरा प्लेन (कीमती 11 लाख 55 हजार रुपये) एवं नॉन ड्यूटी पेड 200 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की (कीमती 13 लाख 50 हजार रुपये) कुल 4770 लीटर (बाजार मूल्य लगभग 25 लाख 5 हजार रुपये) बरामद कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क, 34 (2), 36, 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।

जिला राजनांदगांव के आबकारी दल द्वारा 11 फरवरी को अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये आबकारी वृत्त चिचोला के अन्तर्गत आठरा से भकुर्स मार्ग पर आरोपी जितेन्द्र कुमार भूआर्य पिता बिसेलाल, उम्र-32 वर्ष, साकिन- देहान थाना – गेंदटोला से (केवल महाराष्ट्र राज्य निर्मित) 288 नग देशी मदिरा संत्री (कीमती 11520 रुपये) एवं 01 दो पहिया वाहन HF Delux Hero क्रमांक CG08AE1354 (कीमती 11 लाख 55 हजार रुपये) एवं नॉन ड्यूटी पेड 200 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की (कीमती 41520 रुपये) बरामद कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।

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