फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत: 1 फरवरी से KYV प्रक्रिया खत्म, जानें क्या है नया नियम…..

By Atul Yadav - Editor
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फास्टैग उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 1 फरवरी से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV (नो योर व्हीकल) प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यह फैसला वाहन मालिकों को बार-बार होने वाली परेशानी को देखते हुए लिया है।

इसके साथ ही, जिन वाहनों पर पहले से फास्टैग लगा हुआ है, उनके मालिकों को भी अब रुटीन KYV अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कई बार ऐसा होता था कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद फास्टैग वेरिफिकेशन के नाम पर अटक जाता था जिससे टोल प्लाजा पर भुगतान में दिक्कत आती थी।

NHAI ने स्पष्ट किया है कि KYV प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है बल्कि इसे जरूरत आधारित कर दिया गया है। अब केवल तभी KYV कराया जाएगा जब किसी फास्टैग के गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से जारी होने या उससे जुड़ी कोई शिकायत सामने आएगी। सामान्य रूप से कार्यरत फास्टैग के लिए दोबारा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

नई व्यवस्था के तहत फास्टैग जारी करने वाले बैंक अब वाहन पोर्टल के डेटाबेस से सीधे वाहन का वेरिफिकेशन करेंगे। इससे फास्टैग एक्टिवेशन की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी। वाहन मालिकों को अब बैंकों या दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

NHAI के अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर भुगतान को आसान और निर्बाध बनाना है। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद टोल भुगतान में समय की बचत होगी और आम यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

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