मां के हत्यारे पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला…
कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: कोरबा जिले के राताखार बस्ती में लगभग सवा साल पहले मां के शराब पीने की लत और चरित्र पर शक करने को लेकर हुए विवाद के बाद बेटे ने चाकू मार कर अपनी मां की हत्या कर दी थी। मामले में न्यायालय ने आरोपी पुत्र पर दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है।
सिटी कोतवाली अंतर्गत राताखार बस्ती में निवासरत मीरा उरांव के पति की मौत के बाद वह अपने दो बेटे के साथ रहती थी। बताया जा रहा हैं की बड़े बेटे के पॉस्को एक्ट के मामले में जेल में निरूद्ध होने पर छोटा बेटा घर पर था। माँ के शराब पीने की लत से वह परेशान था। शराब पीने से मना करने पर दोनों के बीच विवाद होता था। बेटे को मां के चरित्र पर भी शक था। इसी बात को लेकर लगभग सवा साल पहले 4 मई की रात 9 बजे मां-बेटे के बीच विवाद हुआ। तब बेटे ने गुस्से में आकर चाकू मार कर अपनी मां की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी करते हुए मामले में पर्याप्त साक्ष्य-सबूत पेश किया, जिसमें मनोज पर दोष सिद्ध हो गया। तब न्यायालय ने आरोपी पुत्र पर दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।