रायपुर: महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी सरकारी व निजी संस्थानों में महिला शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन अनिवार्य कर दिया है।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 12 अगस्त 2025 के आदेश के पालन में की जा रही है। शासन द्वारा समस्त जिलों के कलेक्टरों को इस नीति के सख्त क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। यह नीति सरकारी एवं निजी कार्यालय, अस्पताल एवं नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट, दुकानें, फैक्ट्रियां, एवं कांट्रेक्ट एजेंसियां संस्थानों पर लागू है।
क्या है निर्देश:
यह नियम उन सभी संस्थानों पर लागू होगा जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
शिकायत समिति में एक पीठासीन अधिकारी (सीनियर महिला कर्मचारी) सहित कुल 5 सदस्य होंगे।
समिति के सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।
समिति का गठन न करने पर संस्थानों पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
राज्य में कार्रवाई की स्थिति:
केवल रायपुर जिले में 2500 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अब तक 2700+ संस्थानों ने समिति गठन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
राज्यभर में श्रम विभाग द्वारा हजारों निजी और सरकारी संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मृदुला सिंह ने बताया कि “सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता से कार्रवाई संभव हो सकेगी। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना भी सशक्त होगी।”
