कोरबा/दीपका: एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी के दोषी युवक को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार यह मामला 4 जनवरी 2023 को दीपका थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक टीकम साव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक बाइक के माध्यम से बड़ी मात्रा में गांजा लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही दीपका पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शांतिनगर रेलवे लाइन के पास घेराबंदी की। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर प्लेटिना बाइक क्रमांक CG 12 BH 8667 सवार युवक को रोका और तलाशी ली। युवक के पास रखे पिट्ठू बैग की जांच करने पर सफेद और हरे रंग की पॉलिथीन में भूरे रंग के टेप से लिपटा 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम मितेश कुमार लोनिया (30 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 20, कांशी नगर, थाना कोतवाली बताया और गांजा तस्करी की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट गरिमा शर्मा के न्यायालय में लगभग दो वर्षों तक चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
