जांजगीर-चांपा गैंगरेप केस: कोरबा के 3 सहित 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा

By Atul Yadav - Editor
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जांजगीर-चांपा गैंगरेप केस: कोरबा के 3 सहित 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा



जांजगीर-चांपा:  जिले के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस फैसले से लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रही पीड़िता को राहत मिली है, वहीं समाज में कड़ा संदेश भी गया है।

यह सनसनीखेज घटना 18 मई 2025 की है। थाना चांपा क्षेत्र में एक युवती के साथ चार परिचित युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने पहले घर पहुंचकर सामान्य व्यवहार किया और देर रात पीड़िता के पिता के सो जाने के बाद उसे जबरन दूसरे कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।

घटना के बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया। निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने तेजी से जांच शुरू की। घटनास्थल का फोरेंसिक परीक्षण, सीसीटीवी फुटेज की जांच, साइबर सेल से मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, जांच में सामने आया कि आरोपी नेपाल भागने की तैयारी में थे।

पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कोरबा जिले के करतला क्षेत्र के जंगलों में घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मनोज कुमार पटेल, नरेंद्र कुमार पटेल, रामकुमार पटेल और धरम चौहान शामिल हैं।

मजबूत साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत से केस को मजबूती मिली और दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।

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