कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: कोरबा जिले में युवती का पीछा कर छेड़छाड़ करने और विरोध के बावजूद हरकतें जारी रखने वाले युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक शोधन राम देवांगन के अनुसार, यह मामला 28 सितंबर 2024 का है। पीड़िता अपने मामा और सहेली के साथ कटघोरा में माता-पिता से मुलाकात कर बाइक से दर्री लौट रही थी। इसी दौरान अयोध्यापुरी, जेलगांव दर्री निवासी पुष्पेंद्र कुमार वर्मा (24) ने उनकी बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया।
आरोप है कि युवक रास्ते में बार-बार बाइक ओवरटेक कर स्टंटबाजी करता रहा। गोपालपुर के पास उसने फिल्मी गीत गुनगुनाते हुए पीड़िता की चुनरी खींची और उससे प्रेम का इजहार करने लगा। मामा और सहेली ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं।
इसके बाद पीड़िता ने दर्री थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी/पॉक्सो) कटघोरा श्रद्धा शुक्ला शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
