त्यौहार के मद्देनज़र डीजे संचालकों की ली गई मीटिंग, दिए गए यह सख्त निर्देश 

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त्यौहार के मद्देनज़र डीजे संचालकों की ली गई मीटिंग, दिए गए यह सख्त निर्देश 

 

कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज:  जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना/चौकी के द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एवं आगामी त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए डीजे संचालकों की विशेष मीटिंग बुलाकर निर्देशित किया गया। जिले के थाना/चौकी में डीजे संचालकों का बैठक बुलाया गया जिसमें थाना प्रभारी मीटिंग बुलाकर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने एवं डीजे का संचालन करने का निर्देश दिया गया जिसमें डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना सुनिश्चित करने, प्रयोग किया गए वाहन में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने, साउंड सिस्टम का उपयोग किए जाने के लिए समय पर विशेष ध्यान दिए जो की रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाए जाना सुनिश्चित करें ।

किसी न्यायालय, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान के 200 मीटर दायरे में नहीं बजायेंगे तथा माननीय एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन करने का हिदायत दिया गया है।

इस वर्ष कोलाहल अधिनियम के तहत कुल 21 कार्यवाही की गई है और आगे भी डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने की कड़ी हिदायत दिया गया।दोबारा आदेश का उल्लंघन करने पर उनके द्वारा उपयोग की गई गाड़ी भी राजसात की जाएगी।

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