दो दिनों का अल्टीमेटम: 138 शिक्षकों पर गिर सकती है गाज, BEO को कार्रवाई के निर्देश

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दो दिनों का अल्टीमेटम: 138 शिक्षकों पर गिर सकती है गाज, BEO को कार्रवाई के निर्देश

दुर्ग/सीजी एनएन 24 न्यूज:  युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रभावित शिक्षकों को उसी जिलास्तरीय कमेटी में जाने का आदेश दिया है, जिस कमेटी ने युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया है।

हाईकोर्ट के आदेश पर जिलास्तरीय कमेटी में अभ्यावेदन देने वाले शिक्षकों को राहत नहीं मिली है। अब शिक्षकों को दो दिनों का वक्त दिया गया है कि जिनका अभ्यावेदन निरस्त किया गया है, वो 18 जुलाई तक स्कूल ज्वाइन करें, नहीं तो निलंबन की कार्रवाई की जायेगी।

जिलास्तरीय कमेटी से अधिकांश अभ्यावेदन निरस्त किये जा रहे हैं। दुर्ग जिला में 147 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया था। जिसमें से सिर्फ 9 किस्मत के धनी शिक्षकों का अभ्यावेदन मान्य किया गया है, जबकि 138 शिक्षकों का अभ्यावेदन निरस्त कर दिया गया।

डीईओ ने सभी बीईओ को निर्देश भेजा है कि जिन शिक्षकों का अभ्यावेदन निरस्त किया गया है, उन्हें 18 जुलाई तक नये पदांकित शाला में ज्वाइन करायें, अगर 18 जुलाई शिक्षक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनके निलंबन का प्रस्ताव भेजें।

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