कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: जिले में करीब छह साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में कटघोरा न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा श्रीमती मधु तिवारी ने ग्राम छुटकी छुरी खुर्द में वर्ष 2020 में हुई वारदात के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषसिद्ध पाया।
अभियोजन के अनुसार 20 नवंबर 2020 की रात करीब 9 बजे ग्राम छुटकी छुरी खुर्द (वार्ड क्रमांक-03) में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी और पीड़ित के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर पीड़ित के पेट पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 310/2020 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक विष्णुप्रसाद यादव ने घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान पीड़ित सहित अन्य गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और परिस्थितिजन्य प्रमाणों को अभियोजन ने प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखा। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने पक्ष रखते हुए सभी साक्ष्यों का सिलसिलेवार प्रस्तुतिकरण किया।
सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने अभियोजन के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
