सक्ति/सीजी एनएन 24 न्यूज: जिले के डभरा थाना क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
यह घटना 2 सितंबर 2024 की है। पीड़िता ने डभरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों वोटलाल माली, गणेश उर्फ गणेशी माली और मदन सुंदर माली ने उसे बोटलाल माली के घर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(1) और 127(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पीड़िता के बयान, चिकित्सीय जांच, डीएनए परीक्षण और बरामद सामग्रियों का परीक्षण किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। फास्ट ट्रैक पॉक्सो न्यायालय की न्यायाधीश गंगा पटेल ने सभी तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 वर्ष की सजा सुनाई तथा 10,000 रुपये का जुर्माना और धारा 127 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
