7 उचित मूल्य दुकानों पर कड़ी कार्रवाई, संचालक एजेंसियाँ तत्काल निलंबित

By Atul Yadav - Editor
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कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज:  विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की 7 दुकानों को पूर्व संचालित करने वाली आदिवासी सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुरी (कोरबा), कोरकोमा एवं श्यांग द्वारा 1 नवम्बर 2025 से आज तक बिना किसी कारण के बंद रखा जाना पाया गया। इससे हितग्राही समय पर खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके। दुकानें बंद रखने का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 5(24), 11, 12(3), 15, 16 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है, जो दण्डनीय है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा द्वारा की गई जांच में गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही हितग्राहियों को सुचारू रूप से राशन उपलब्ध कराने हेतु नई संचालनकर्ता एजेंसियों को आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है।

निलंबित दुकानों एवं नई संलग्न एजेंसियों की सूची:-

1) दुकान आईडी: 552001003 (धनगांव)
   निलंबित एजेंसी: आदिवासी सेवा सहकारी समिति सोनपुरी
   नई एजेंसी: कुबेर खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा समिति दोंदरो

2) दुकान आईडी: 552001014 (अरसेना)
   निलंबित एजेंसी: आदिवासी सेवा सहकारी समिति श्यांग
   नई एजेंसी: दुर्गा महिला स्व सहायता समूह फुलसरी

3) दुकान आईडी: 552001015 (नकिया)
   निलंबित एजेंसी: आदिवासी सेवा सहकारी समिति श्यांग
   नई एजेंसी: उस्मान खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा समिति माखुरपानी

4) दुकान आईडी: 552001028 (चचिया)
   निलंबित एजेंसी: आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरकोमा
   नई एजेंसी: माँ अन्नदात्री महिला स्व सहायता समूह केरवां

5) दुकान आईडी: 552001032 (तौलीपाली)
   निलंबित एजेंसी: आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरकोमा
   नई एजेंसी: दिव्य ज्योति महिला स्व सहायता समूह केरवां

6) दुकान आईडी: 552001064 (पण्डरीपानी)
   निलंबित एजेंसी: आदिवासी सेवा सहकारी समिति सोनपुरी
   नई एजेंसी: आकांक्षा महिला स्व सहायता समूह चीतापाली

7) दुकान आईडी: 552001067 (कुदुरमाल)
   निलंबित एजेंसी: आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरकोमा
   नई एजेंसी: उजाला महिला स्व सहायता समूह कटबितला

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण बिना किसी बाधा के सुनिश्चित किया जाए।

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