IAS रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अब भी जेल से नहीं आ सकेंगी बाहर, जानें क्या है कारण….. 

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IAS रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अब भी जेल से नहीं आ सकेंगी बाहर, जानें क्या है कारण….. 

रायपुर/सीजी एनएन 24 न्यूज: कोयला घोटाला में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने रानू साहू को नियमित जमानत दे दी है। उनके साथ ही सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक की भी जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोयला घोटाला के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे थे।

दरअसल आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EWO) में इसी वर्ष जनवरी के महीने में रानू साहू के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म दर्ज किया गया है और इस मामले में अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है, इस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल, राज्य के 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाले के आरोप में ED ने 21 जुलाई 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। साथ ही 11 अक्टूबर 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी उस वक्त कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली के मामले पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।

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