कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष संतोष शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के मार्गदर्शन में चेक बाउंस के मामले में 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का शुभारंभ माननीय संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा किया गया।
जिसमें माननीय न्यायाधीशगण लीलाधर सारथी, विशेष सत्र न्यायाधीश (एस.टी./एस.सी.) अधि., कोरबा, गरिमा शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, कोरबा, सुनील कुमार नन्दे, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, अविनाश तिवारी, श्रम न्यायाधीश, कोरबा, सीमा प्रताप चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कोरबा, मयूरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा, डॉली ध्रुव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोरबा, सोनी तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोरबा, डिम्पल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा, कुमुदिनी गर्ग, तृप्ति राघव, व्यवहार न्यायालय वर्ग-02 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कोरबा तथा ग्रेसि सिंह, व्यवहार न्यायालय वर्ग-02 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कोरबा उपस्थित रहे। अशोक तिवारी, सदस्य, छ.ग. राज्य विधिज्ञ परिषद्, बिलासपुर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, कोरबा, अधिवक्तागण, पैरालीगल वालंटियर्स एवं आमजन उपस्थित रहे।
इसमें सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायालयों में विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। जिला न्यायालय, कोरबा एवं तालुका विधिक सेवा समितियों—कटघोरा एवं पाली में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामलों में लंबित प्रकरणों को न्यायालयों में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु रखा गया था।
विशेष लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से कुल 744 प्रकरणों को निराकरण के लिए चिन्हांकित किया गया था। प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय संतोष शर्मा के नेतृत्व में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। विशेष लोक अदालत के आयोजन हेतु कुल 09 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस विशेष लोक अदालत में 49 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया।
उपरोक्त नेशनल लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित अर्थात् चेक बाउंस से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई।
