पैसों के लेन-देन में राजमिस्त्री की हत्या, मामले में आरोपी कौशल को मिली आजीवन कारावास की सजा

By Atul Yadav - Editor
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कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज:   कोरबा जिले में राजमिस्त्री के काम के दौरान हुए रुपये के लेन-देन के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। आरोपी ने अपने ही साथी पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यह पूरी घटना कुसमुण्डा थाना क्षेत्र की है। आरोपी कौशल यादव उर्फ मुण्डा (26 वर्ष) निवासी बिरदापहरी पारा आवास मोहल्ला ने अपने साथी राजमिस्त्री पर विवाद के दौरान हमला किया। इसके बाद वह मृतक के घर जाकर उसकी पत्नी को भी डंडा मारने की बात कहकर घटना की जानकारी दी। परिजन घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

प्रकरण में कुसमुण्डा थाना में अपराध क्रमांक 245/2023 के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एच. के. रात्रे, कटघोरा ने आरोपी कौशल यादव को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा दिलीप झा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मृतक ओमप्रकाश राजवाडे पिता नेतराम राजवाडे उम्र 45 वर्ष को आरोपी कौशल यादव उर्फ मुण्डा बांस के द्वारा डंडा से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध किया था और मामले को न्यायालय में पेश किया गया था।

उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा पीठासीन अधिकारी एचके रात्रे के द्वारा साक्षियों के साक्ष्य के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपी के. विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. के तहत अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने किया एवं अभियोजन अपने विश्वसनीय और संपुष्किारक साक्ष्य से प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की और अपराधी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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