कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत को विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 4 माह का कारावास भुगतना होगा।
पीड़िता की मां ने कोरबा के बालकोनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी पिछले एक साल से उसकी 14 साल की बेटी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म कर रहा था। 10 मई 2024 को मां ने जब बेटी के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि वह रायगढ़ निवासी कान्हू महंत से लगातार बात कर रही है। पीड़िता को समझाने पर वह नाराज हो गई और घर छोड़ने की कोशिश की।
इस दौरान उसने सिंदूर खाकर आत्महत्या का प्रयास भी किया लेकिन समय पर इलाज से बच गई। बाद में उसने अपने रिश्तेदार के घर जाने की बात कही और घर से चली गई। 14 मई 2024 को पीड़िता और आरोपी साथ में पकड़े गए। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि कान्हू महंत एक साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी भादवि और धारा 6 पाक्सो एक्ट के के खिलाफ धारा 376 (2) (ढ) तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। विशेष न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
