रायपुर/सीजी एनएन 24 न्यूज: जिले के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में 10 माह पूर्व एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में रायपुर एससी-एसटी (पी.ए.) एक्ट विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को 2-2 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को 2-2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह पूरा मामला गुढ़ियारी क्षेत्र स्थित कुकरी तालाब का है, जहां 28 दिसंबर 2024 को मामूली विवाद के चलते सत्यनारायण उर्फ सत्तू नामक युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार, आरोपी योगेश उर्फ गब्बू डहरिया, संजय डहरिया और घासीराम डहरिया ने विवाद के दौरान सत्तू पर हमला कर दिया था। संजय ने उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक पूजा मोहिते ने बताया कि बच्चों की बताई बात पर तीनों भाइयों ने गुस्से में आकर हत्या कर दी। उन्होंने कोर्ट से अधिकतम दंड की मांग की।
वहीं, बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि आरोपियों की उम्र क्रमशः 19, 32 और 19 वर्ष है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उन्हें न्यूनतम सजा दी जाए। मगर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
