लापरवाही पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, धान उपार्जन केंद्र के नोडल अधिकारी निलंबित

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जांजगीर-चांपा:  कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने और लगातार अनुपस्थित रहने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए धान उपार्जन केंद्र हरदी, तहसील अकलतरा के नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में हरदी उपार्जन केंद्र के नोडल अधिकारी सुनील राव, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत अकलतरा के द्वारा लगातार खरीदी कार्य से अनुपस्थित रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी। नायब तहसीलदार अकलतरा द्वारा जांच कर 21 जनवरी 2026 को पंचनामा सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान प्रभारी अधिकारी खाद्य शाखा द्वारा मोबाइल पर संपर्क किए जाने पर श्री राव द्वारा गैर-जिम्मेदाराना जवाब दिया गया तथा व्हाट्सएप के माध्यम से अनर्गल एवं अशोभनीय टिप्पणी भी की गई।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि श्री राव का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है तथा यह राज्य शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। उनके इस कृत्य से उपार्जन केंद्र हरदी में धान खरीदी कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री सुनील राव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (क-1, 2, 3) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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