कोरबा: छेड़छाड़ करने वाले दो दोस्तों को 3 साल की सजा

By Atul Yadav - Editor
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कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज:   शहर के मुख्यमार्ग के पास छात्राओं से सरेआम छेड़छाड़ करने वाले दो युवकों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय ने सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार घटना 2 जुलाई 2025 की शाम करीब 4:30 बजे की है। रोशन दास महंत और उसका दोस्त जावेद कुरैशी सड़क किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर स्कूल से घर लौट रही दो सगी बहनों और उनकी सहेलियों पर पड़ी।

नशे में धुत दोनों आरोपियों ने छात्राओं का पीछा करते हुए सरेआम छेड़छाड़ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना देख तुरंत हस्तक्षेप किया और छात्राओं को सुरक्षित बचा लिया।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत में हुई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

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