कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महिला से चाकू की नोंक पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 23 मार्च 2025 की रात करीब 11:30 बजे की है। पीड़िता का पति जब शौच के बाद अपने घर लौटा तो उसने देखा कि आरोपी राकेश उर्फ रज्जू सूर्यवंशी उसकी पत्नी के गले पर चाकू अड़ाकर कमरे में मौजूद था।
महिला ने साहस दिखाते हुए खुद को बचाने के लिए आरोपी के हाथ को दांत से काट लिया और चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने हथियार नहीं छोड़ा। इस दौरान पति ने परिवार की जान बचाने के लिए डंबल की रॉड से आरोपी पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया।
इसके बाद परिवार कमरे से बाहर निकल आया और आरोपी को अंदर ही बंद कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत में हुई, जहां पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
