पूर्व डिप्टी सीएम परिवार से जुड़े कोरबा ट्रिपल मर्डर में बड़ा फैसला: 2 की उम्रकैद बरकरार, 3 आरोपी बरी

By Atul Yadav - Editor
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कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज:   कोरबा जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में 5 साल बाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम के परिवार से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है, जबकि तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया।

यह सनसनीखेज वारदात 21 अप्रैल 2021 को उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गांव में हुई थी। यहां प्यारे लाल कंवर के छोटे बेटे, उनकी बहू और 4 साल की मासूम पोती की घर में घुसकर धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने तीनों के शरीर के कई हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।

जांच में सामने आया था कि परिवार में जमीन और पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते बड़े बेटे के साले और उसके साथी पर हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। पुलिस ने मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

निचली अदालत ने सुनवाई के बाद सभी पांच आरोपियों—एक महिला और चार पुरुष—को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

हाईकोर्ट ने अब अपने फैसले में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए दो आरोपियों की सजा को सही ठहराया और उनकी उम्रकैद बरकरार रखी। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है, वहीं पीड़ित परिवार को आंशिक न्याय मिलने की बात कही जा रही है।

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