बिना प्रिस्क्रिप्शन नशीली दवाओं की बिक्री पर सख्ती, तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

By Atul Yadav - Editor
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कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज:   कोरबा जिले में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच के दौरान इन दुकानों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित नशीली दवाओं के विक्रय में अनियमितता पाई गई।

निलंबित किए गए मेडिकल स्टोर्स में हरदी बाजार का अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली का जीके मेडिकल स्टोर्स और सोहागपुर का गर्वित मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं। विभाग द्वारा पहले इन संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित फर्म दवाइयों का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगी।

अन्य मेडिकल स्टोर्स को भी नोटिस

विभाग ने हाल ही में बालको, गोढी, भैसमा, ढेलवाडीह और छुरी क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान क्रय-विक्रय अभिलेखों में अनियमितता पाए जाने पर मिश्रा मेडिकल स्टोर्स, ओम सांई मेडिकल, मेनन मेडिकल, जायसवाल मेडिकल, मोनिशा मेडिकल स्टोर्स, प्रिशा मेडिकल और मारुति मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन संस्थानों के जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई

औषधि नियमों के अनुसार, नशीली दवाओं का बिना चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन के विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिले में अवैध बिक्री को रोकने के लिए औषधि विभाग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी।

दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए

निरीक्षण के दौरान कोसबाड़ी, मड़वारानी और कटघोरा के ढेलवाडीह क्षेत्र से दवाइयों के नमूने भी लिए गए हैं। इन नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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