कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: कोरबा में युवक-युवती पर ब्लेड से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला टीपी नगर स्थित नया बस स्टैंड का है, जहां 19 जुलाई 2025 को हुई वारदात ने सनसनी फैला दी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पत्थलगांव निवासी सूरज नगेशिया अपनी परिचित सुमित्रा गिरी के साथ बस से कोरबा पहुंचे थे। दोनों रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी में थे, तभी उनका पीछा करते हुए रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ठूंसीकेला मदनपुरा निवासी 22 वर्षीय मनोज सारथी वहां पहुंच गया।
आरोपी ने पहले मोबाइल मांगने के बहाने बातचीत शुरू की। मोबाइल देने से मना करने पर उसने विवाद करते हुए सूरज पर पीछे से ब्लेड से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची युवती सुमित्रा पर भी उसने वार कर दिया। घटना को देख मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने मनोज सारथी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
