कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए कोरबा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पटाखा व्यापारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें लाइसेंस की शर्तों, अग्नि सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसीबी प्रभारी विरासत कुजूर, नगर निगम की ओर से सुमित गुप्ता सहित होमगार्ड अग्निशमन दल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
दुकानों में लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित करना अनिवार्य
बैठक में पटाखा व्यापारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों में वैध लाइसेंस की प्रति अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। पटाखों का विक्रय एवं भंडारण केवल लाइसेंस में निर्धारित स्थान पर ही किया जाए। निर्धारित क्षमता से अधिक पटाखे रखने, लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद कारोबार करने तथा दुकान का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए करने पर रोक रहेगी।
अग्नि सुरक्षा के इंतजामों में लापरवाही नहीं चलेगी
पुलिस अधिकारियों ने प्रत्येक पटाखा दुकान में पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दुकानों में बीड़ी, सिगरेट, माचिस, खुली आग और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही विद्युत वायरिंग सुरक्षित रखने, दुकानों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखने और अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने को कहा गया।
होमगार्ड अग्निशमन दल ने दिया फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण
बैठक का महत्वपूर्ण पहलू होमगार्ड अग्निशमन दल द्वारा दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण रहा। अग्निशमन दल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने व्यापारियों को अग्निशमन यंत्रों के सही उपयोग की जानकारी दी। साथ ही डेमो के माध्यम से बताया कि आग लगने की स्थिति में अग्निशमन उपकरणों का प्रभावी इस्तेमाल कैसे किया जाए। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के संचालन की पूरी जानकारी रखने की हिदायत दी गई।
प्रतिबंधित पटाखों और अनधिकृत भंडारण पर रहेगी नजर
व्यापारियों को केवल वैध एवं अधिकृत पटाखों का ही विक्रय करने के निर्देश दिए गए। प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक रहेगी। पटाखों के साथ अन्य ज्वलनशील सामग्री रखने की भी अनुमति नहीं होगी। दुकानों के सामने अनावश्यक भीड़ और वाहनों का जमावड़ा रोकने तथा आपातकालीन निकास मार्ग को हमेशा खुला रखने के निर्देश दिए गए। नाबालिगों को पटाखे बेचने सहित अन्य लागू कानूनी प्रतिबंधों का पालन करने पर भी जोर दिया गया।
नियम तोड़े तो होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों से जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, आगजनी या आपातकालीन स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को देने के निर्देश भी दिए गए।
अधिकारियों ने दो टूक कहा कि लाइसेंस की शर्तों, अग्नि सुरक्षा मानकों और लागू कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस-प्रशासन ने सभी व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक सतर्कता और सुरक्षा नियमों के पालन से ही दीपावली का पर्व सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है।
