पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के ग्राम सिंगलटोला में हुए हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी गणेश उर्फ गन्ने बैगा (पिता– कैलाश बैगा) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। अदालत ने आरोपी पर ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
यह पूरी घटना 30 अगस्त 2023 की शाम की है, जब आरोपी गणेश बैगा का अपनी बहन से विवाद हो रहा था। इसी दौरान पड़ोसी विजय बैगा ने बीच-बचाव की कोशिश की। गुस्से में आरोपी ने बकरे काटने वाले चाकू से विजय पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही, विजय के भाई अजय बैगा को भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद घायल को और मृतक विजय को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित किया।
गौरेला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। प्रकरण क्रमांक 352/2023 में चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।
